राजस्थान

कर्मचारियों की भर्ती के लिए जारी आदेशों की पालन नहीं करने पर डायरेक्टर और अलवर नगर परिषद से मांगा जवाब

Admin4
30 Sep 2022 3:57 PM GMT
कर्मचारियों की भर्ती के लिए जारी आदेशों की पालन नहीं करने पर डायरेक्टर और अलवर नगर परिषद से मांगा जवाब
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राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर ने सफाईकर्मियों की भर्ती के मामले में स्वायत्त शासन निदेशक और अलवर नगर परिषद आयुक्त को अवमानना ​​नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता सरोज की याचिका पर सुनवाई के बाद यह नोटिस जारी किया है।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता हितेश बागरी ने 29 मई 2019 को आदेश दिया कि सफाईकर्मियों की भर्ती से संबंधित सभी याचिकाओं का निस्तारण करने के लिए एक समिति गठित की जाए और उनका ईमानदारी से निस्तारण किया जाए। इन आदेशों के अनुसरण में स्वायत्तशासी शासन विभाग ने मामलों के निपटारे के लिए एक समिति का गठन किया। लेकिन तीन साल बीत जाने के बाद भी समिति ने अभी तक सभी मामलों का समाधान नहीं किया है। इससे व्यथित आवेदक सरोज ने हाईकोर्ट में अवमानना ​​याचिका दायर की। इस पर आज सुनवाई करते हुए न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता ने निदेशक स्वायत्तशासी शासन विभाग और नगर परिषद अलवर के आयुक्त को अवमानना ​​नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
155 लोगों की याचिका पर कमेटी गठित करने का आदेश
अधिवक्ता बागरी ने बताया कि वर्ष 2003, 2012 और 2018 में सफाई कर्मियों की भर्ती के मामले में कई लोगों के आवेदन अपात्र घोषित किए गए थे. इस मामले में अकेले अलवर से अलग-अलग लोगों ने 155 आवेदन दाखिल किए थे। इसके अलावा कोटा, बारां के अन्य जिलों से भी कई लोगों ने आवेदन किया था। उच्च न्यायालय ने इन अलग-अलग याचिकाओं को मिला दिया और एक सामान्य आदेश जारी किया।
न्यूज़ क्रेडिट: aapkarajasthan
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