राजस्थान

सर्व धर्म गुरुओं ने समलैंगिक विवाह की याचिका पर सुनवाई पर ऐतराज जताया

Shantanu Roy
4 May 2023 10:07 AM GMT
सर्व धर्म गुरुओं ने समलैंगिक विवाह की याचिका पर सुनवाई पर ऐतराज जताया
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सिरोही। सिरोही के तमाम धर्मगुरुओं ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर आपत्ति जताई है. इस संबंध में राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के निस्तारण के लिए सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह की जल्दबाजी की जा रही है, वह उचित नहीं है. यह न केवल नए विवादों को जन्म देगा, बल्कि भारतीय संस्कृति के लिए भी घातक सिद्ध होगा। एक तरफ समलैंगिक संबंधों को जाहिर करने पर रोक है तो दूसरी तरफ उनकी शादी की अनुमति पर विचार किया जा रहा है. क्या इससे निजता के अधिकार का हनन नहीं होगा? उन्होंने कहा कि विवाह का विषय विभिन्न आचार संहिताओं द्वारा शासित होता है। भारत में प्रचलित कोई भी आचार संहिता इसकी अनुमति नहीं देती है। क्या सुप्रीम कोर्ट यह सब बदलना चाहेगा? तीर्थगिरि महाराज ने कहा कि समाज 'विवाह' को परिभाषित करता है और कानून ही इसे मान्यता देता है. विवाह कानून द्वारा बनाई गई सामाजिक संस्था नहीं है, बल्कि यह सदियों पुरानी संस्था है, जिसे समाज ने समय के साथ परिभाषित और विकसित किया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनी हुई सरकार जनता की इच्छा व्यक्त करती है। विवाह जैसी संस्था में कोई भी संशोधन विधायिका के माध्यम से व्यक्त सार्वजनिक अभिव्यक्ति द्वारा प्रभावी होना चाहिए। हालांकि हमारा संविधान सुप्रीम कोर्ट को कानूनों की न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है, लेकिन इस तरह की समीक्षा शक्ति का उपयोग विधायी शक्ति के अतिक्रमण के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। यह व्यक्तिगत कानूनों या विवाह जैसी संस्थाओं के मामले में अधिक प्रासंगिक है, जिसके कारण समाज, परिवार और राष्ट्र का निर्माण होता है।
राष्ट्र की इस बुनियादी व्यवस्था में किसी भी तरह का एकतरफा बदलाव न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है बल्कि संवैधानिक शक्तियों के पृथक्करण की मूल भावना के सिद्धांत के भी खिलाफ है। जामा मस्जिद के काजी मोहम्मद रफी ने कहा कि विवाह मूल रूप से दो लोगों के बीच कानून द्वारा मान्यता प्राप्त एक रिश्ता है जो या तो संहिता के रूप में या तथागत कानून द्वारा शासित होता है। कोई भी संहिताबद्ध व्यक्तिगत कानून या कोई भी संहिताबद्ध वैधानिक कानून समान लिंग के दो व्यक्तियों के बीच विवाह की संस्था को न तो मान्यता देता है और न ही स्वीकार करता है। यह याद रखना चाहिए कि कानूनी परिणामों वाले अधिकारों, विशेषाधिकारों और मानवीय संबंधों को मान्यता और मान्यता देना अनिवार्य रूप से समाज और विधायिका का कार्य है। यह कभी भी न्यायिक निर्णय का विषय नहीं हो सकता। संत श्रीपगल बाबा ने कहा कि समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के बाद समलैंगिक जोड़ों को विवाह का अधिकार देना अदालत की अतिसक्रियता का प्रतीक है. समलैंगिक वयस्कों के बीच यौन कृत्यों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने का मुख्य आधार निजता के अधिकार का उल्लंघन था। समलैंगिक जोड़ों को शादी करने का मौलिक अधिकार देना शादी की प्रकृति और निजता के अधिकार द्वारा प्रदान किए गए सुरक्षा के आयामों से पूरी तरह से अलग और अनिवार्य रूप से गैर-अनिवार्य है। ज्ञापन देने के दौरान फिरोज अहमद, दिनेश महाराज, संत तीर्थगिरि महाराज (मंडवारिया मठ), मोहम्मद रफी, काजी जामा मस्जिद, संत श्रीपगल महाराज वैद्यनाथ महादेव मंडी, संत शिवानंदजी सरस्वती, संत शंकरानंदगिरिजी महाराज, संत लक्ष्मणदास सहित संत समाज के लोग मौजूद रहे।
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