x
सवाईमाधोपुर। सवाईमाधोपुर विशेष न्यायालय पॉक्सो ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपित देवली निवासी मनराज प्रजापत पुत्र भंवरलाल को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 66 हजार रुपए के अर्थदण्ड से भी दंडित किया। न्यायालय ने आरोपित को धारा 5(l)/6 पोक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष का कठोर कारावास व 50 हजार के अर्थदंड, धारा 366 भादंस में पांच वर्ष का कठोर कारावास व दस हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 363 भादंस में तीन वर्ष का कठोर कारावास व पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड व धारा 342 भादंस में एक वर्ष का कठोर कारावास व एक हजार रुपए के अर्थदण्ड दण्डित किया। पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन ने पैरवी की।
प्रकरण के अनुसार नाबालिग पीड़िता के परिजनों ने 12 फरवरी 2021 को सम्बन्धित थाने में आरोपित के खिलाफ नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया था। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपित मनराज प्रजापत को 19 फरवरी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था, जहां से न्यायालय ने आरोपित को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया था। आरोपित तब से ही न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ पोकसो सहित विभिन्न धाराओं में न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। मामले का निस्तारण करते हुए विशेष न्यायालय पॉक्सो ने आरोपित मनराज प्रजापत को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 66 हजार रुपए के अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
Tagsदिन की बड़ी ख़बरअपराध खबरजनता से रिश्ता खबरदेशभर की बड़ी खबरताज़ा समाचारआज की बड़ी खबरआज की महत्वपूर्ण खबरहिंदी खबरजनता से रिश्ताबड़ी खबरदेश-दुनिया की खबरराज्यवार खबरहिंदी समाचारआज का समाचारबड़ा समाचारनया समाचारदैनिक समाचारब्रेकिंग न्यूजBig news of the daycrime newspublic relation newscountrywide big newslatest newstoday
Admin4
Next Story