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सवाईमाधोपुर। सवाईमाधोपुर मलारना डूंगर थाना पुलिस ने हत्या के मामले में दंडित एक दोषी को हाईकोर्ट के वारंट पर 35 साल के बाद गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 85 वर्षीय दोषी नबीशेर खान पुत्र अयूब खां निवासी मलारना डूंगर हाल निवासी मोडक जिला कोटा को गिरफ्तार किया है। SP हर्षवर्धन अग्रवाला ने बताया कि 17 दिसंबर 1987 को मलारना डूंगर में हुई हत्या की घटना के मामले में संबंधित कोर्ट ने नबीशेर को सजायाफ्ता घोषित किया था। जिसके बाद करीब 35 सालों से दोषी फरार चल रहा था। हत्या के दोषी की गिरफ्तारी को लेकर पिछले दिनों समीक्षा बैठक में थाना प्रभारी लखन सिंह खटाना के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया। जिसके बाद अब गठित टीम ने दोषी को गिरफ्तार किया गया।
SP हर्षवर्धन अग्रवाला ने बताया कि 17 दिसंबर 1987 को पुलिस थाना मलारना डूंगर में शिकायतकर्ता शरीफ पुत्र रफीक निवासी मलारना डूंगर ने जानलेवा हमले का मामला दर्ज कराया गया था। जांच दौरान हमले में घायल रफीक खान की मौत हो गई। जिसके बाद मुकदमे में हत्या की धारा जोड़ी गई। इस दौरान हत्या के मामले में ट्रायल के बाद आरोपी नबीशेर पुत्र अयूब व बुनियाद उर्फ बुन्दू को दोषी मानकर सजा सुनाई गई। इसी के साथ ही अन्य दो लोगों को दोषमुक्त किया गया। जिसके बाद सजायाफ्ता ने उच्च न्यायालय पीठ जयपुर में अपील दायर की। जिसपर दोषी को जमानत मिल गई। अपील के बाद दोषी बुनियाद उर्फ बुन्दू की मृत्यु हो गई। वहीं नबीशेर पुत्र अयूब उच्च न्यायालय में तलबी के बावजूद उपस्थित नहीं होकर फरार चल रहा था।
इस दौरान SP हर्षवर्धन अगरवाला के विशेष निर्देशों के बाद थाना प्रभारी लखन सिंह के नेतृत्व में हैड कॉन्स्टेबल मुकेश कुमार, कॉन्स्टेबल केदार प्रसाद, राजकुमार, कॉन्स्टेबल साइबर सेल राजमल और डिप्टी कॉन्स्टेबल की टीम गठित की गई। जो पिछले तीन माह से दोषी के गिरफ्तारी को लेकर विशेष प्रयास कर रहे थी। इस दौरान दोषी नबीशेर को कोटा शहर के पास से गिरफ्तार किया गया। जहां दोषी को उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर में सक्षम न्यायाधीश के सामने पेश किया गया। जिसके बाद दोषी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
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