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जयपुर। जयपुर जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी जितेंद्र कुमार यादव को 12 साल कैद की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर एक लाख पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पीड़िता के बयान और मेडिकल सबूतों से साबित होता है कि आरोपी ने उसके साथ रेप किया था. इसके अलावा इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि भले ही उन्होंने सहमति से संबंध बनाए हों, लेकिन नाबालिग की सहमति का कानून में कोई महत्व नहीं है।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने कोर्ट को बताया कि पीड़िता के पिता ने 12 जनवरी 2021 को सामोद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में बताया गया कि उसकी 16 वर्षीय बेटी एक दिन पहले मोहल्ले में दुकान पर सामान लेने गई थी, लेकिन अभी तक नहीं लौटी है. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान पीड़िता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि घटना वाले दिन वह बाजार जा रही थी. इसी बीच आरोपित मोटरसाइकिल पर उसके मामा के बेटे का दोस्त आया और बाजार से जाने को कहा।
इसके बाद उसने बीच रास्ते में ही शराब पीने की पेशकश की। जिसे पीने के बाद वह बेहोश हो गई। इसके बाद जब उसे होश आया तो वह एक कमरे में थी और आरोपी ने उसे मंगलसूत्र और चूड़ियां पहना दी थी। होश में आने पर आरोपी ने उसके साथ भी दुष्कर्म किया और घटना की जानकारी देने पर उसके भाई को जान से मारने की धमकी दी। कुछ देर बाद पुलिस आई और उसे ले गई। वहीं बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि उसे मामले में फंसाया गया है.पीड़ित ने माना है कि दोनों मोटरसाइकिल पर थे, लेकिन पीड़िता ने न तो शोर मचाया और न ही किसी को घटना की जानकारी दी. पीड़िता अपनी मर्जी से उसके साथ गई थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को सजा सुनाते हुए कहा कि नाबालिग की सहमति का कानून में कोई महत्व नहीं है।
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