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अजमेर। गांधीनगर थाना पुलिस ने जोरामनगर में दो बेशकीमती भूखंडों पर फर्जी समझौते कर कब्जा कर नगर परिषद से लीज हासिल कर बेचने के आरोपी भूमाफिया पूर्व पार्षद राजेश बुगलिया को गिरफ्तार किया है.
गांधीनगर एसएचओ शंभु सिंह शेखावत ने बताया कि पिछले साल एक अक्टूबर को सनोद गांव निवासी गीता देवी (60) पत्नी स्व. रामधन मेघवंशी ने एसीजेएम कोर्ट नंबर 2 में महाभियोग दायर किया था। बताया गया कि उसके पति रामधन ने 4 मई 2004 को भंवरी देवी पत्नी सीताराम से जोराम नगर में खसरा संख्या 297/2464 की जमीन में दो आवासीय प्लॉट नंबर 10 व 11 कुल क्षेत्रफल 200 वर्ग गज जमीन बेचने का समझौता कर खरीदा था. उनके पति रामधन डाकघर में काम करते थे, 9 सितंबर, 2021 को उनकी मृत्यु के बाद दोनों भूखंडों पर उनके और उनके बेटों का कब्जा था। उनके पति रामधन ने दोनों प्लॉट खरीदने के बाद वर्ष 2004 और 2012 में नगर परिषद में नियमानुसार उनका पट्टा लेने के लिए आवेदन किया था.
20 अगस्त 2022 को उसके पुत्र अखिलेश को उसके रिश्तेदार राजारेड्डी निवासी गोरधन नारानिया ने सूचना दी कि आपके भूखंडों पर निर्माण कार्य चल रहा है। 23 अगस्त को जब गीता देवी व उसका परिवार प्लॉट पर पहुंचा तो ठेकेदार सुखपाल ने बताया कि उसने राजेश बुगलिया से प्लॉट खरीदा है. पूछताछ में पता चला कि राजेश बुगलिया ने 2 मार्च, 2005 को अपने पति रामधन के नाम पर फर्जी एंडोर्समेंट एग्रीमेंट कराया और उसी के आधार पर नगर परिषद से दोनों प्लॉटों का पट्टा अपने नाम करा लिया। पट्टों का निबंधन भी 21 जुलाई 2022 को उपपंजीयक कार्यालय में किया गया था। राजेश कुमार बुगलिया ने 3 अगस्त 2022 को प्लॉट नंबर 10 और 11 दोनों प्लॉट शोभा देवी और श्याम सुंदर सोमानी को बेच दिए थे।
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