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बाड़मेर। बाड़मेर राजस्थान में अश्लील वीडियो, फोटो और अश्लील सामग्री देखने और अपलोड करने पर सख्ती शुरू हो गई है. ऐसा ही एक मामला बाड़मेर में सामने आया है। कोतवाली पुलिस ने शनिवार को कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि चाइल्ड पोर्न वीडियो देखने पर पुलिस अब सॉफ्टवेयर के जरिए निगरानी कर सख्ती बरत रही है. कोतवाल गंगाराम खावा ने बताया कि बाल अश्लील वीडियो देखने व वायरल करने के मामले में एटीएस के माध्यम से रिपोर्ट मिली थी. दरअसल पुलिस बच्चों के अश्लील वीडियो को रोकने के लिए लगातार पोर्न साइट्स पर नजर रख रही है. पोर्न साइट पर अश्लील वीडियो अपलोड होने पर एनसीआरबी लगातार नजर रख रहा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट पर कोतवाली में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने आरोपी भंवरलाल निवासी इंद्रा कॉलोनी बाड़मेर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ अश्लील वीडियो-फोटो देखने के साथ ही आईटी एक्ट की धारा 67, 67ए और 67बी के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसमें पांच साल तक की कैद और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है।
एएसआई लादूराम के मुताबिक, एनसीआरबी (राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो) ने दिल्ली से एक रिपोर्ट और सीडी राजस्थान एटीएस को भेजी थी। एटीएस ने बाड़मेर एसपी को पत्र लिखकर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। भंवरलाल का पुत्र गिरधारीराम अपने मोबाइल से चाइल्ड पोर्न फोटो व वीडियो डाउनलोड कर गूगल पर सर्च कर किसी अन्य को भेजता था। इस संबंध में कोतवाली थाने में मामला दर्ज कर छानबीन की गयी. जांच के दौरान भंवरलाल पुत्र गिरधारीराम निवासी इंद्रा नगर को गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट में पेश किया जाएगा। बच्चों की अश्लील वीडियो गूगल में सर्च करना, मोबाइल डाउनलोड कर किसी और को भेजना कानूनन अपराध है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अश्लील वीडियो को गूगल पर सर्च न करें और अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें।
पुलिस अश्लील वीडियो और बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री देखने वालों पर कड़ी नजर रख रही है। पुलिस जांच करती है कि आईपी एड्रेस से बार-बार क्या सर्च किया जा रहा है? पोर्न की तलाश जारी रहने के बाद एनसीआरबी ने बाड़मेर के युवक को निगरानी में ले लिया। उसके मोबाइल के आईपी एड्रेस से तलाश किया गया तो युवक बार-बार अश्लील वीडियो व अश्लील सामग्री काफी देर तक देख रहा था, साथ ही उसे डाउनलोड कर वायरल कर रहा था. एनसीआरबी ने मामले को संज्ञान में लेने के बाद इसकी जानकारी राजस्थान पुलिस से साझा की। एनसीआरबी की रिपोर्ट पर कोतवाली में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने आरोपी भंवरलाल निवासी इंद्रा कॉलोनी बाड़मेर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ अश्लील वीडियो-फोटो देखने के साथ ही आईटी एक्ट की धारा 67, 67ए और 67बी के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसमें पांच साल तक की कैद और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है।
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