राजस्थान

मारपीट कर आपत्तिजनक शब्दों से अपमान करने के मामले में युवक के खिलाफ मामला दर्ज

Shantanu Roy
7 April 2023 11:57 AM GMT
मारपीट कर आपत्तिजनक शब्दों से अपमान करने के मामले में युवक के खिलाफ मामला दर्ज
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करौली। करौली कस्बे की कृषि उपज मंडी में चरखी का काम करने वाले एक युवक के साथ गाली-गलौज व मारपीट करने व जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने का मामला स्थानीय थाने में दर्ज किया गया है. थानाध्यक्ष बृजेश कुमार मीणा ने बताया कि खेलपाड़ा कस्बा निवासी विष्णु पुत्र मोहनलाल कोली द्वारा पुलिस को दी गयी अपनी रिपोर्ट के माध्यम से प्रार्थी का पुत्र एवं प्रार्थी के चाचा तुलसी महावर दिहाड़ी मजदूरी के लिये कृषि बाजार जाते थे. हैं। पीड़िता ने बताया कि मंगलवार की सुबह 10.30 बजे प्रार्थी व प्रार्थी के चाचा का बेटा थाली फार्म पर तुलसी मंडी के अंदर गेहूं के ठेले पर बैठे थे, इसी बीच मुकेश पुत्र रामस्वरूप, मोनू पुत्र मुकेश जाति महाजन निवासी टोडाभीम जिनकी दुकान आदतन है. . प्रार्थी और प्रार्थी के भाई तुलसी महावर के पास आये और मुझे काम करने को कहा तो मैंने कहा कि हमारा पिछला बकाया आपके द्वारा नहीं दिया गया है। हमने रुपये में मजदूरी देने को कहा और हम आपकी मजदूरी देंगे, अब हमारी तबीयत खराब है।
इसी दौरान दोनों आरोपित मुकेश पुत्र रामस्वरूप व मोनू पुत्र मुकेश जाति महाजन गाली-गलौज करते हुए बोले कि आपमें इतनी हिम्मत आ गई है कि आप हमारी बात नहीं मानते मुकेश महाजन जातिसूचक शब्दों से मुझे गाली व अपमान कर रहे थे. वह आत्मदाह करने पर उतारू था। मुकेश महाजन ने अपने बेटे मोनू को लोहे का रजिस्टर लाने और इन कुल्लडो को मारने के लिए कहा, इस बीच मुकेश ने मुझे लोहे के रजिस्टर से जमीन पर पटक दिया और लात घूंसों से बुरी तरह पीटा। जब तुलसी ने मुझे बचाने की कोशिश की तो मोनू ने गाली-गलौज करते हुए उसे भी पीटा। जब हम जोर से चिल्लाए तो प्रभु कोली ने भगवान सहाय कोली के माध्यम से बड़ी मुश्किल से आरोपियों से हमें बचाया। आरोपियों ने मुझे धमकी दी और कहा कि थाने में मामला दर्ज कराया तो जान से मार देंगे। पीड़िता ने बताया कि उक्त आरोपियों ने हमें सार्वजनिक स्थान पर जातिसूचक गालियां देकर अपमानित व प्रताड़ित किया है. थानाध्यक्ष ने बताया कि एसटी-एससी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।
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