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कोटा। कोटा शराब के नशे में दोस्त की गैर इरादतन हत्या करने के 5 साल पुराने मामले में डीजे कोर्ट ने एक ने आरोपी को सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने आरोपी चौथमल (37) निवासी रोडगंज थाना खातौली को 8 साल के कठोर कारावास की सजा व 25 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। चौथमल की अपने गांव के रहने वाले दोस्त के साथ शराब पीने के दौरान कहासुनी हुई थी। जिसके बाद चौथमल ने अपने दोस्त रामावतार के सिर पर पत्थर से वार कर दिया था। घायल रामावतार की कुछ दिन बाद मौत हो गई थी।
लोक अभियोजक राजेश शर्मा ने बताया कि घटना 19 जनवरी 2018 की खातौली थाना क्षेत्र की है। दर्ज मामले के अनुसार रामावतार अपने घर पर था। रात 8 बजे करीब गांव का युवक चौथमल उसे बुलाने आया। परिजनों ने रात में जाने से इंकार कर दिया। थोड़ी देर में वापस आने का नाम लेकर दोनों निकल गए। रास्ते में बनवारीलाल नामक युवक मिला। फिर तीनों शराब पीने के लिए झोपड़ियां गांव चले गए। वहां ठेके से शराब खरीदकर पी। बनवारीलाल वापस अपने घर चला गया जबकि चौथमल व रामावतार खेत में चबूतरे के पास रुक गए। दोनों के बीच शराब को लेकर झगड़ा हुआ। झगड़े में चौथमल ने मौके पर पड़े पत्थर से रामावतार के सिर पर हमला कर दिया। सिर पर गहरी चोट लगने से रामावतार मौके पर ही अचेत होकर पड़ गया। थोड़ी देर बाद रामावतार को कंधे पर उठाकर चौथमल घर पर छोड़ने गया। घटना के 3 दिन बाद रामावतार की मौत हो गई। 22 जनवरी को भाई गोबरीलाल के पर्चा बयान पर पुलिस ने हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज किया।
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