राजस्थान

राज्य के सभी जिलो में भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर की रा6िा नियत समय

Tara Tandi
26 July 2023 12:11 PM GMT
राज्य के सभी जिलो में भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर की रा6िा नियत समय
x
राज्य के सभी जिलो में भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 (ठवबू) लागू है। जिसके तहत प्रदे6ा में 27 जुलाई 2009 के प6चात निर्मित सरकारी,अद्र्वसरकारी,वाणिज्यिक,निजि(आवासीय) भवनों व निर्माण कार्याे की लागत पर 1 प्रति6ात उपकर वसूली के लिए श्रम विभाग,नगर परिषद,नगर पालिका तथा ग्रामीण क्षेत्रें में श्रम विभाग,ग्राम पंचायत,पंचायत समिति अधिकृत है। निर्माण कार्य करने वाले मालिको कों श्रम विभाग में उपकर की रा6िा नियत समय में श्रम विभाग में जमा करवाना आव6यक है।
जिला श्रम अधिकारी नमोनारायण मीना ने बताया कि उपकर के तहत वसूली जाने वाली रा6िा मजदूरों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं में खर्च की जाती हैै। श्रम विभाग द्वारा
बताया गया है कि 27 जुलाई 200़9 के पहले निर्मित सरकारी,अद्र्वसरकारी,वाणिज्यिक,निजी (आवासीय) भवनों व निर्माण कार्याे को उपकर के दायरे से बाहर रखा गया है जिनमे 10 लाख रूपये तक की लागत से बनाए गए केवल आवासीय भवनों कों उपकर के दायरे से बाहर रखा गया है तथा 10 लाख रूपये की लागत से अधिक की लागत से यदि कोई आवासीय भवन बनाता है तो उसे 1 प्रति6ात की दर से उपकर वसूला जायेगा। मकान मालिक मकान की लागत का आंकलन कर उपकर की रा6िा का चालान बनवाकर श्रम विभाग के खाते में जमा करावेगें। इस अधिनियम के तहत सर्वे किये जा कर नोटिस दिये जा रहे है नोटिस के बाद उपकर जमा नही करवाने पर श्रम विभाग स्वंय निर्माण की लागत निकालकर भवन मालिक को उपकर निर्धारण आदे6ा जारी करेगा। आदे6ा जारी होने के बाद भी यदि उपकर जमा नही करवाया जाता है तो श्रम विभाग उपकर रा6िा का 2 प्रति6ात प्रतिमाह की दर से ब्याज एवं उपकर के बराबर अर्थात 100 फीसदी जुर्माना वसूलेगा। जिसे ना देने के बाद राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 व उसके अर्तंगत बने नियम एवं उपनियम अनुसार भवन कुर्की कराने की कार्यवाही जिला कलेक्टर दौसा के माध्यम से की जायेगी।
Next Story