राजस्थान
फूड लाइसेंस विशेष शिविर में 26 खाद्य कारोबारियों ने फूड लाइसेंस के लिए किया आवेदन, 05 खाद्य पदार्थों के नमूने लिए
Tara Tandi
11 July 2023 10:56 AM GMT
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खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, राजस्थान आयुक्त शिवप्रसाद नकाते के निर्देशन तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ बी.एल. बुनकर के मार्गदर्शन में सोमवार को जिले के खाद्य सुरक्षा अधिकारी किशनाराम कड़वासरा द्वारा झिनझिनयाली में फूड लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 26 खाद्य कारोबारियों द्वारा फूड लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की गई एवं 05 खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए जिन्हें जांच के लिए जोधपुर लैब भेजा गया।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी किशनाराम कड़वासरा ने बताया कि सभी खाद्य सामग्री विक्रेताओं, फल-सब्जी विक्रेता, हाथ ठेले वाले खाद्य विक्रेताओं एवं दवा विक्रेताओं के लिए लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। जिन खाद्य कारोबारियों का वार्षिक कारोबार रू 12 लाख से कम है उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना है एवं जिनका वार्षिक कारोबार रू 12 लाख से अधिक है उन्हें लाइसेंस बनवाना है।
लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नहीं बनवाने पर शीघ्र ही अभियान चलाकर उनके खिलाफ नियमानुसार 2006 की धारा 63 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी जो रू 5 लाख तक जुर्माना एवं 6 महीना जेल तक हो सकती है।
Tara Tandi
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