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अजमेर। राजस्थान के अजमेर के पीसांगन थाना क्षेत्र में रहने वाली 16 साल की अपनी मौसेरी बहन के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को विशेष न्यायाधीश में 20 साल के कठोर कारावास और 70 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। घटना जुलाई 2021 की है। अजमेर के पोक्सो एक्ट विशेष न्यायालय संख्या 2 के विशिष्ट लोक अभियोजक विक्रम सिंह ने बताया कि पीसांगन थाना क्षेत्र के गांव में रहने वाली 16 वर्षीय नाबालिग के साथ उसी के मौसेरे भाई ने दुष्कर्म किया।
इस मामले में पीसांगन थाना पुलिस को मामले में रिपोर्ट दी गई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने न्यायालय में आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया। विशिष्ट लोक अभियोजक ने कहा कि मामले में एफएसएल में पीड़िता और आरोपी के नमूने भेजे गए है, जिनका मिलान होने और अभियोजन पक्ष की तरफ से 22 गवाह और 30 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए।
जिसके आधार पर गए न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। जिसके आधार पर न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 70 हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है। न्यायाधीश ने मामले में टिप्पणी भी की है कि बच्चों के साथ बढ़ते मामलों में नरमी बरतना उचित नहीं ऐसे में सख्त सजा दी गई है जिससे समाज में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो।
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