राजस्थान

रेप के 2 आरोपियों को 20-20 साल की जेल, कोर्ट ने 1 लाख का जुर्माना लगाया

Shantanu Roy
20 Sep 2022 4:11 PM GMT
रेप के 2 आरोपियों को 20-20 साल की जेल, कोर्ट ने 1 लाख का जुर्माना लगाया
x
बड़ी खबर
टोंक। कोर्ट ने दोषियों को 20-20 साल की सजा सुनाने के साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। टोंक की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग किशोरी से रेप के मामले में 2 युवकों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोनों युवकों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कुल 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक मोहम्मद मियां गुलज़ार ने 22 गवाह, 57 दस्तावेज और 11 आर्टिकल कोर्ट में पेश किए थे। विशिष्ट लोक अभियोजक मोहम्मद मियां गुलज़ार ने बताया कि पीपलू थाने में पिछले साल एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दी थी।
उसने बताया था कि 8 जुलाई 2021 को उसकी नाबालिग बेटी को डिग्गी के बम्बोरी निवासी रतन बैरवा सहित अन्य 4-5 लोग बहला-फुसलाकर अज्ञात स्थान पर भगा ले गए थे। आरोपियों ने बाद में उसके साथ रेप भी किया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की और दोनों आरोपियों को छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने किशोरी को भी डिटेन कर लिया। पीपलू पुलिस ने जांच पूरी कर 10 नवंबर 2021 को रतन लाल और सोहन लाल के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। मामले में चली सुनवाई के दौरान पेश गवाह, सबूत और अन्य दस्तावेजों के आधार पर पोक्सो कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही कुल 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया।
Next Story