राजस्थान

ट्री आउटसाईड ऑफ फॉरेस्ट योजना के तहत जिले में 19.50 लाख पौधे तैयार, आज से वितरण प्रारंभ

Tara Tandi
30 Jun 2023 1:05 PM GMT
ट्री आउटसाईड ऑफ फॉरेस्ट योजना के तहत जिले में 19.50 लाख पौधे तैयार, आज से वितरण प्रारंभ
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जिले में वन विभाग की 17 विभिन्न नर्सरियों से अब ऑनलाइन पोर्टल aaranyak.forest.rajasthan.gov.in के माध्यम से पौधों की खरीद की जा सकेगी।
वन विभाग के उप वन संरक्षक संजय प्रकाश भादू ने बताया कि वन विभाग की ओर से 1 जुलाई, शनिवार से पौधों की बिक्री शुरू की जाएगी। राजस्थान सरकार ने बजट घोषणा में राजस्थान में वन क्षेत्रों के बाहर वृक्ष TOFR (Tree Outside of Forest) योजना की घोषणा की गई है। योजना के तहत वन क्षेत्रों के बाहर हरियाली बढ़ाने के लिए विभिन्न विभागों, संस्थाओं एवं नागरिकों हेतु बाड़मेर जिले की 17 नर्सरियों में कुल 19.50 लाख पौधे वितरण किये जायेगें।
उन्होंने बताया कि जिले की 21 पंचायत समितियों द्वारा विभिन्न ग्राम पंचायतों की ओरण, चारागाह, गोचर भूमि पर 450 लाख पौधों का रोपण विभिन्न योजनाओं के तहत किया जायेगा। इसी प्रकार बाड़मेर जिले के अंतर्गत नगर परिषद, नगर पालिका क्षेत्रों व नगर विकास न्यास बाड़मेर द्वारा 1.00 लाख पौधों का रोपण शहरी निकायों में किया जायेगा। राज्य सरकार की महती परियोजना वन क्षेत्रों के बाहर वृक्षारोपण के तहत जिले की विभिन्न वन विभाग की नर्सरियों से सरकारी संस्थाओं यथा राजकीय विभाग, कंपनियां, आर्मी, बीएसएफ एवं एयरफोर्स आदि को 1.40 हजार पौधों का वितरण किया जायेगा तथा अन्य निजी कंपनीयों, स्वयं सेवी संस्थाओं चेरिटेबल संस्थाओं व निजी संस्थाओं को 1.40 हजार पौधों का वितरण किया जायेगा। शेष 11.20 हजार पौधे आम नागरिकों व कृषकों को वितरित किये जायेगें। इस प्रकार जिले की 17 नर्सरियों में तैयार किये गये 19.50 लाख पौधों का वितरण वन विभाग के ऑनलाइन पोर्टल aaranyak.forest.rajasthan.gov.in के माध्यम से सशुल्क वितरण किया जायेगा जिसका विवरण नर्सरीवार पोर्टल पर उपलब्ध है, जहाँ से समस्त जानकारी प्राप्त की जा सकती हैं।
उन्होंने बताया कि उक्त पौधो का वितरण आम नागरिकों एवं कृषकों हेतु राज्य सरकार द्वारा 01 से 10 पौधों तक क्रय करने पर 02 रूपए प्रति पौधा, 11 से 50 पौधों तक क्रय करने पर 05 रूपए प्रति पौधा तथा 51 से 200 पौधों तक क्रय करने पर 10 रूपए प्रति पौधा निर्धारित की गई है। पंचायत समितियों, ग्राम पंचायतों, सरकारी संस्थाओं, निजी संस्थाओं, एन.जी.ओ., नगर पालिका, नगर परिषद, नगर विकास न्यास आदि हेतु पौधों का शुल्क राज्य सरकार द्वारा 06 माह के पोधे क्रय करने पर 09 रूपए प्रति पौधा तथा 12 माह के पोधे क्रय करने पर 15 रूपए प्रति पोधा निर्धारित की गई है।
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