राजस्थान
कार की डिग्गी से 78 पैकेट में बरामद हुआ था 167 किलो गांजा, दो गांजा तस्करों को 14-14 साल की जेल
Gulabi Jagat
6 Aug 2022 8:51 AM GMT
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एनडीपीएस कोर्ट ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के तीन साल पुराने मामले में दो आरोपियों को सजा सुनाई है। न्यायाधीश अरुण कुमार बेरीवाल ने आरोपी रूपनारायण और अजय कुमार को 14-14 साल कैद और 1.5 लाख जुर्माना की सजा सुनाई है। जबकि एक आरोपी विनय कुमार को बरी कर दिया गया है। आरोपी की कार से भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद हुआ है।
जानकारी के मुताबिक, सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) की ओर से 3 दिसंबर 2019 को कार्रवाई की गई। झालावाड़ की ओर से आ रही एक कार को नाकाबंदी के दौरान मंदाना टोल के पास रोका गया। पूछताछ में कार चालक ने बताया कि उसका नाम रूप नारायण, राज नगर सेकेंड पालम कॉलोनी, दिल्ली है और अगली सीट पर बैठे युवक का नाम अजय कुमार, राजनगर सेकेंड पालम कॉलोनी, दिल्ली है।
टीम ने कार की तलाशी ली तो डिग्गी के पास से पैकेट मिले। इन पैकेटों में 1 से 78 तक के ब्लू मार्कर पेन नंबर लिखे हुए थे। प्रत्येक 40 पैकेट का वजन 2 किलो 100 ग्राम था। जबकि बचे हुए पैकेट का वजन 2 किलो 200 ग्राम था। आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई तो विनय कुमार से गांजा लाने को कहा। जिसके बाद नई दिल्ली निवासी विनय कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया।
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