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सुप्रीम कोर्ट द्वारा मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने के तीन दिन बाद सोमवार को लोकसभा सचिवालय द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी गई। लोकसभा सचिवालय द्वारा सोमवार को जारी एक आदेश में बताया गया कि इसके मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट के 4 अगस्त के आदेश के अनुसार, गांधी की अयोग्यता, जो इस साल 24 मार्च को दी गई थी, वापस ले ली गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को मानहानि के एक मामले में गांधी की सजा पर रोक लगा दी थी।
सूरत की एक अदालत ने पहले उन्हें दोषी पाया था और उन्हें अधिकतम दो साल की कैद की सजा सुनाई थी - जिसके परिणामस्वरूप उन्हें लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
गुजरात हाई कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी.
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Triveni
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