पंजाब
कमर्शियल या इंडस्ट्रियल की जगह रिहायशी प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने वाले हो जाएं सावधान!
Shantanu Roy
19 Sep 2022 2:14 PM GMT
x
बड़ी खबर
लुधियाना। नगर निगम द्वारा 30 सितंबर तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने पर 10 फीसदी की छूट दी जा रही है वो सिर्फ मौजूदा वर्ष के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर ही लागू होगी जहां तक 2013 के बाद एक बार भी नहीं या रेगुलर प्रॉपर्टी टैक्स जमा न करवाने वाले लाखों लोगों का सवाल है उन पर हर वर्ष के हिसाब से 18 फीसदी ब्याज व बकाया राशि पर 20 फीसदी पेनल्टी लगाई जाएगी। इसी बीच नगर निगम द्वारा चारों जोनों में करवाई गई चेकिंग के दौरान सामने आया है कि बड़ी संख्या में लोगों द्वारा कमर्शियल या इंडस्ट्रीयल की जगह रिहायशी प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाया जा रहा है। इनमें वे लोग भी शामिल हैं जिनके द्वारा प्लॉट साइज, कवरेज एरिया, लेंड यूज या किराए की सही जानकारी न देकर नगर निगम को चुना लगाया जा रहा है। इन लोगों को नोटिस जारी करने की तैयारी शुरू कर दी गई है जिन लोगों को बकाया प्रॉपर्टी टैक्स के साथ 100 गुना जुर्माना लगाया जाएगा।
30 करोड़ ज्यादा की वसूली के लिए करनी होगी सख्ती
सरकार द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के लिए फिक्स किए गए टारगेट में की गई कटौती को एक बार फिर लागू कर दिया गया है जिसके चलते नगर निगम को अब 100 की बजाय 130 जुटाने होंगे। इसके मद्देनजर छुट्टी के दिन ऑफिस खुले रखने के अलावा वार्ड वाइस कैम्प लगाने का फैसला किया गया है और आने वाले दिनों में डिफॉल्टरो के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई तेज करने की बात कही जा रही है। सुपरिटेंडेंट विवेक वर्मा ने कहा कि 30 सितंबर तक 10 फीसदी छूट के साथ ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली करने के लिए ऑफिस व फील्ड में स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई है जिसके बाद ब्लाक वाइस टीमें बनाकर भेजी जाएगी जिन्हें कभी भी प्रॉपर्टी टैक्स जमा न करवाने या गलत जानकारी देकर रिटर्न दाखिल करने वाले लोगों की चेकिंग के लिए रोजाना के हिसाब से टारगेट दिया जाएगा।
Next Story