पंजाब

नेशनल लोक अदालत में 53 बंदियों को लेकर लिया गया यह फैसला

Shantanu Roy
14 Aug 2022 1:47 PM GMT
नेशनल लोक अदालत में 53 बंदियों को लेकर लिया गया यह फैसला
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लुधियाना। जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी की ओर से आज नैशनल लोक अदालत का आयोजन केन्द्रीय जेल, ब्रोस्टल जेल व महिला जेल में विशेष मैगा कैम्प कोर्ट के रूप में किया गया जिसकी अगुवाई जिला एवं सत्र न्यायधीश मनीष सिंघल ने की। कैम्प में 8 ज्यूडीशियल मैजिस्टे्रेटस की ओर से स्पेशपल कैम्प कोर्टें लगाकर छोटे जुर्मों के अधीन जेल में बंद 53 हवालातियों को उनके इकबालिया जुर्म के मद्देनजर भविष्य में गलती न करने का भरोसा देने पर रिहा किया गया। इन 53 कैदियों को भविष्य में अच्छा इंसान बनने व भारतीय कानून को मानने की हिदायत दी गई।
इस अवसर पर न्यायधीश मनीष सिंघल ने कहा कि नेशनल लोक अदालत द्वारा निपटाए गए केसों में समय की बचत होती है व लोक अदालत में हुए फैसलों की आगे कहीं भी अपील नहीं हो सकती। जेल के मेघा कोर्ट कैंप में चीफ ज्यूडिशल मजिस्ट्रेट कम सचिव रमन शर्मा, जे.एम.आई.सी. अंबिका शर्मा, सुप्रीत कौर, जसलीन नारग, तरनजीत सिंह, रवि पाल सिंह, एम.एस. राजवीर कौर अनुभा जिंदल ने बंदियों के मामलों की फाइलों को देख निर्णय लिए गए।
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