पंजाब
चंडीगढ़ के आसपास के धनी लोगों से जमीन का मालिकाना हक खत्म हो जाएगा
Gulabi Jagat
29 Oct 2022 8:25 AM GMT
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चंडीगढ़, 29 अक्टूबर: पंजाब सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए समलाट की जमीनों का मालिकाना हक ग्राम पंचायतों के नाम करने का आदेश दिया है। इन शामलात जमीनों के मालिक पुराने जमाने के लोग थे। इस फैसले से हजारों लोग प्रभावित होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में जारी इन आदेशों के बाद अब चंडीगढ़ के आसपास के अमीर लोगों से जमीन के मालिकाना हक छीन लिए जाएंगे। बड़ी संख्या में फार्महाउस और वीआईपी क्वार्टरों के मालिकाना हक पर संकट खड़ा हो सकता है। राजस्व एवं पुनर्वास विभाग की ओर से उपायुक्तों को जारी पत्र में शामलात व जुमला के संयुक्त मालिक की जमीनों को अविलंब उन ग्राम पंचायतों के नाम हस्तांतरित करने के स्पष्ट आदेश दिए गए हैं, जिन्होंने अवैध रूप से शामलात की जमीनों को शेयरधारकों के बीच बांटकर उन्हें दिया है. स्वामित्व अधिकार। चले गए हैं पत्र में कहा गया है कि इन जमीनों के मालिकाना हक को चकबंदी विभाग ने षडयंत्र तरीके से बदल दिया और अब इन जमीनों के मालिक निजी हो गए हैं.
इस साल 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ 'हरियाणा सरकार बनाम जय सिंह आदि' के मामले में। वित्त आयुक्त (मल) द्वारा जारी पत्र में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संदर्भ में कहा गया है कि शामलात भूमि और जुमला संयुक्त मालिक भूमि को कभी विभाजित नहीं किया जा सकता है और न ही इस भूमि को हिस्सेदार के नाम पर स्थानांतरित किया जा सकता है। . पंजाब सरकार ने भी इंटकल ग्राम पंचायत का नाम लेकर जमीनों पर कब्जा करने की बात कही है। आदेश यह भी हैं कि कलेक्टर या अदालतों के पास लंबित भूमि मामलों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संदर्भ में हलफनामा देकर किया जाए. 26 जनवरी 1950 से पहले जिन जमीनों पर लोगों का लगातार कब्जा है, उनके संबंध में लोग कलेक्टर के दरबार में अपना दावा कर सकते हैं।
पत्र के अनुसार जिन गांवों की शामलात भूमि और जुमला मुश्तरका मलकान भूमि अब सीमा में वृद्धि के बाद नगर परिषदों की सीमा में आ गई है, उनका स्वामित्व पहले ग्राम पंचायतों के नाम पर होगा और फिर ग्राम पंचायतों के नाम होगा. संबंधित नगर परिषद। राजस्व अधिकारियों को भी प्रगति रिपोर्ट भेजने को कहा गया है। चकबन्दी विभाग के निर्णयों के सन्दर्भ में राजस्व विभाग ने पूर्व में जुमला संयुक्त भूमि का बंटवारा करते हुए उसका स्वामित्व हस्तांतरित कर दिया था। इन आदेशों से कानूनी मामले और बढ़ेंगे क्योंकि ये जमीनें पहले ही कई हाथों में बिक चुकी हैं। गौरतलब है कि पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने मई 2012 में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया था, जिसने पंचायत की जमीन के अवैध अतिक्रमण और मालिकाना हक के हस्तांतरण पर रिपोर्ट सौंपी थी।
उच्च न्यायालय ने 2018 में उन जमीनों के बिक्री विलेखों की समीक्षा के लिए एक अलग समिति का गठन किया, जिनके स्वामित्व को बिक्री विलेख के माध्यम से स्थानांतरित किया गया है। जस्टिस कुलदीप सिंह ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट में डेढ़ दर्जन बड़े साहूकारों पर उंगली उठाई गई है, जबकि हाईकोर्ट के आदेश पर एडीजीपी चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली कमेटी ने पंचायत शामलात की जमीन पर अपनी रिपोर्ट देने में करीब 60 वीआईपी का जिक्र किया है. इसमें पंजाब के करीब आठ राजनीतिक परिवारों के नाम बोलते हैं।
इन आदेशों से अमीरों को बड़ा झटका लगेगा। जिला मोहाली में शामलात भूमि/जुमला संयुक्त मालिकों को गलत तरीके से हिस्सेदारों के बीच वितरित किया गया और बाद में इन हिस्सेदारों ने जमीनों को निजी लोगों को बेच दिया। इन जमीनों पर अमीरों के फार्म हाउस भी बनते हैं। इस फैसले से राजनेताओं और नौकरशाहों की चिंता बढ़ेगी। जानकारी के अनुसार नाधा, करौड़ा और कंसल के सैकड़ों धनी लोग इन जमीनों के एकमात्र मालिक हैं।
- पीटीसी खबर
Gulabi Jagat
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