पंजाब

टाइटलर की तस्वीर वाली टी-शर्ट पहनकर श्री दरबार साहिब आए आरोपी की जिला अदालत से जमानत रद्द

Gulabi Jagat
16 Sep 2022 10:10 AM GMT
टाइटलर की तस्वीर वाली टी-शर्ट पहनकर श्री दरबार साहिब आए आरोपी की जिला अदालत से जमानत रद्द
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अमृतसर- कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर की तस्वीर वाली टी-शर्ट पहनकर श्री दरबार साहिब में प्रवेश करने वाले करमजीत सिंह गिल द्वारा दी गई जमानत की अर्जी को स्थानीय जिला सत्र न्यायाधीश डी. एस। रल्हन की अदालत ने खारिज कर दिया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए। कुलविंदर सिंह रामदास ने कहा कि करमजीत सिंह गिल के वकीलों ने अदालत में तर्क दिया कि उनका इरादा धार्मिक भावनाओं को भड़काने का नहीं था, बल्कि यह कि वह अपने राजनीतिक गुरु की तस्वीर के साथ टी-शर्ट पहनकर पूजा करने गए थे, जो कि अपराध नहीं है। वहीं कमिश्नरेट पुलिस द्वारा की गई जांच में उसके खिलाफ धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप में धारा 153-ए के तहत मामला दर्ज किया गया है. वहीं लोक अभियोजक अंजू शर्मा व शिरोमणि समिति के अधिवक्ता भगवंत सियालका व एस. मंजीत सिंह छिना दिखाई दिए, साथ में एस. स्वजीत सिंह सियालका, श्री रोहित शर्मा, श्री. सुखराज सिंह मान और एस. गुरप्रीत सिंह बसरके ने पेश होकर दलील दी कि कथित आरोपी श्री दरबार साहिब में दर्शन करने के लिए नहीं बल्कि केवल सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने के लिए गए थे। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी उक्त व्यक्ति ने अपने जन्मदिन पर अपने राजनीतिक गुरु की तस्वीर के साथ केक काटा था, जिसके बाद उन्हें धमकियां मिलीं और पुलिस ने उन्हें सुरक्षा प्रदान की. यह शख्स भी पहले दूसरी शर्ट पहनकर श्री दरबार साहिब में दाखिल हुआ, लेकिन बाद में इस टी-शर्ट को पहनकर जिस पर जगदीश टाइटलर की तस्वीर छपी थी, वह श्री दरबार साहिब में घुसा और तस्वीरें लीं, जिसे बाद में उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया। वह दरबार साहिब में नतमस्तक होने के लिए भी नहीं पहुंचे, इसलिए यह स्पष्ट है कि वह केवल एक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए गए थे। माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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