पंजाब

EWS आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बरकरार रहेगा 10 फीसदी आरक्षण

Neha Dani
7 Nov 2022 9:36 AM GMT
EWS आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बरकरार रहेगा 10 फीसदी आरक्षण
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संविधान की मूल संरचना के विपरीत है। इससे पहले गोपाल ने तर्क दिया था कि 103वां संशोधन संविधान के साथ विश्वासघात है।
ईडब्ल्यूएस आरक्षण कोटा पर फैसला आखिरकार आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि पूरे देश में ईडब्ल्यूएस आरक्षण जारी रहेगा। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण के मामले में एक अहम फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे जारी रखने की अनुमति दे दी है. प्रधान न्यायाधीश यू यू ललित की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ ने यह अहम फैसला दिया है। 5 सदस्यीय पीठ में चार न्यायाधीशों ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में मतदान किया, जबकि एक ने इसके खिलाफ फैसला सुनाया।
इस फैसले के तहत सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण बरकरार रहेगा. इस मामले में 30 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल की गईं, जिन पर 27 सितंबर को सुनवाई के बाद कोर्ट ने आज 7 दिसंबर के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया. फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 103वें संविधान संशोधन को बरकरार रखा।
सात दिनों तक चली सुनवाई
ईडब्ल्यूएस आरक्षण मामले की सुनवाई सात दिनों तक जारी रही। बेंच ने 27 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। चीफ जस्टिस 8 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। इससे पहले चीफ जस्टिस की बेंच फैसला सुना सकती है। पीठ में मुख्य न्यायाधीश एस रवींद्र भट्ट, दिनेश माहेश्वरी, जेबी पारदीवाला और बेला एम त्रिवेदी शामिल हैं।
सरकार ने अपने बचाव में कई तर्क दिए
वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण मामले में याचिकाकर्ताओं के पक्ष में दलील दी। जिसके बाद (तत्कालीन) अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ईडब्ल्यूएस कोटा के बचाव में अपनी दलीलें पेश कीं।
इस कानून में गरीबों को आरक्षण का प्रावधान है।
सुप्रीम कोर्ट में इस कानून का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार ने कहा था कि यह कानून बेहद गरीबों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। इस अर्थ में यह संविधान के मूल ढांचे को मजबूत करता है। यह आर्थिक न्याय की अवधारणा को अर्थ देता है। इसलिए इसे बुनियादी ढांचे का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता।
यह संविधान के साथ विश्वासघात है - जी मोहन गोपाल
याचिकाकर्ताओं में से एक का प्रतिनिधित्व करने वाले कानूनी विद्वान डॉ। जी. मोहन गोपाल ने तर्क दिया कि जाति विभाजन, आरक्षण देने के लिए एक शर्त, संविधान की मूल संरचना के विपरीत है। इससे पहले गोपाल ने तर्क दिया था कि 103वां संशोधन संविधान के साथ विश्वासघात है।
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