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जिसमें गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई थी।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति अभय एस ओका ने याचिकाकर्ता से पूछा कि किस मौलिक अधिकार को प्रभावित किया जा रहा है।
चारा, गौशाला, हरियाणा, गौशाला पीठ ने कहा कि यह कोर्ट का काम है? आप ऐसी याचिकाएं क्यों दायर करते हैं कि हमें उस पर जुर्माना करना पड़े? किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया? जब से आप अदालत में आए हैं, क्या हमें ऐसा करना चाहिए, भले ही नकारात्मक परिणाम कुछ भी हों? वकील ने कोर्ट में कहा कि गोरक्षा बहुत जरूरी है. पीठ ने वकील को चेतावनी दी कि वह जुर्माना लगाएगी, जिसके बाद उसने याचिका वापस ले ली और मामला खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट एनजीओ गोवंश सेवा सदन और अन्य द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई थी।
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