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चैनल के हैंडलर द्वारा साझा की गई जानकारी के लिए वह जिम्मेदार होंगे।
चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने चैनल चलाने वाले पंजाब निवासी को गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार करते हुए कहा है कि सोशल मीडिया चैनल के मालिक को न केवल अधिक जिम्मेदार होने की जरूरत है, बल्कि उसे जवाबदेह ठहराने की भी जरूरत है.
हाईकोर्ट का कहना है कि सोशल मीडिया पर गलत जानकारी प्रकाशित कर अक्ष को कलंकित करने का अधिकार किसी को नहीं है। कोर्ट का कहना है कि इसके लिए चैनल हैंडलर को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। बता दें कि नरिंदर कौर के खिलाफ बटाला पुलिस ने 4 अगस्त को रंगदारी, आपराधिक धमकी और आपराधिक साजिश के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी. आरोप यह था कि महिला और सह-आरोपी एक YouTube समाचार चैनल चला रहे थे और कथित तौर पर 3 जुलाई को शिकायतकर्ता के अस्पताल पर एनआईए के छापे के बारे में फर्जी खबरें फैला रहे थे।
फर्जी तस्वीरें शिकायतकर्ता को ब्लैकमेल करने और पैसे निकालने के इरादे से पोस्ट की गई थीं। आरोप है कि याचिकाकर्ता ने सह-आरोपी के साथ मिलकर उक्त खबर को दबाने के लिए एक लाख रुपये की अवैध मांग की.
हाईकोर्ट ने इस पर सख्त संज्ञान लेते हुए कहा है कि सोशल मीडिया चैनल संचालकों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए ताकि कोई भी सोशल मीडिया चैनल हैंडलर गलत जानकारी फैलाकर किसी को नुकसान न पहुंचा सके. कोर्ट का यह भी कहना है कि चैनल के हैंडलर द्वारा साझा की गई जानकारी के लिए वह जिम्मेदार होंगे।
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