पंजाब

सिख गुरुद्वारा अधिनियम में संशोधन को लेकर एसजीपीसी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेगी

Tulsi Rao
30 Jun 2023 6:14 AM GMT
सिख गुरुद्वारा अधिनियम में संशोधन को लेकर एसजीपीसी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेगी
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शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने आज कहा कि एसजीपीसी सदस्य अब राज्य सरकार के सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 में संशोधन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे, जिसे उन्होंने (एसजीपीसी ने) मंगलवार को एक सामान्य सदन की बैठक के दौरान खारिज कर दिया था। उन्होंने राज्य के राज्यपाल से किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले इसका मूल्यांकन करने और इसकी बारीकियों पर गौर करने का भी आग्रह किया।

हरजिंदर सिंह धामी गुरुद्वारा बहादुरगढ़ साहिब में दीवान हॉल के उद्घाटन के लिए पटियाला में थे। धामी ने कहा कि एसजीपीसी इस मामले पर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेगी। उन्होंने कहा, "हम समान विचारधारा वाले पंथिक संगठनों को इकट्ठा करेंगे और इस मामले पर गृह मंत्री से मिलेंगे।"

उन्होंने दोहराया कि राज्य सरकार को सिखों के आंतरिक धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और कहा, “हमने पहले ही राज्य सरकार के संशोधन को खारिज कर दिया है और राज्यपाल को भी पूरा मामला समझाया है।” राज्यपाल को किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले इसकी बारीकियों पर गौर करना चाहिए, क्योंकि एसजीपीसी की सहमति के बिना सरकार का संशोधन कदम भविष्य में विभिन्न अधिनियमों में असंवैधानिक संशोधन करने की एक मिसाल कायम करेगा।

उन्होंने इस मुद्दे पर विस्तार से बताया और कहा कि केंद्र भी एसजीपीसी के दो-तिहाई सदस्यों की सहमति के बिना सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 में कोई संशोधन नहीं कर सकता है।

उन्होंने कहा, “सिख यह समझ नहीं पा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली राज्य सरकार का एसजीपीसी की सहमति के बिना सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 में संशोधन करना सिख धार्मिक मामलों में सीधा हस्तक्षेप है। लोग इसे एक सेलेक्टिव न्यूज चैनल का मामला मानकर गलत मतलब निकाल रहे हैं। इससे असंवैधानिक संशोधन करने की गलत मिसाल कायम होगी और हम इसके खिलाफ हैं।”

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