x
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) ने आज विधानसभा द्वारा पारित सिख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक, 2023 को खारिज कर दिया है।
एसजीपीसी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने मीडिया को बताया कि "सिख विरोधी" कदम का मुकाबला किया जाएगा, जिसके लिए 26 जून को एसजीपीसी का विशेष आम सत्र बुलाया जाएगा।
“एसजीपीसी के 103 साल के इतिहास में आज का दिन काला दिन है। आप सरकार ने गुरुद्वारा प्रबंधन के कामकाज में दखल देते हुए असंवैधानिक विधेयक पारित किया। एसजीपीसी प्रमुख ने कहा कि इसे किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 में संशोधन नहीं कर सकती है, क्योंकि यह केवल एसजीपीसी के जनरल हाउस की सिफारिशों पर किया जा सकता है।
Next Story