पंजाब

Punjab: सुप्रीम कोर्ट ने मजीठिया की जमानत के खिलाफ सरकार की याचिका खारिज की

Subhi
26 April 2025 1:47 AM GMT
Punjab: सुप्रीम कोर्ट ने मजीठिया की जमानत के खिलाफ सरकार की याचिका खारिज की
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पंजाब सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा 10 अगस्त, 2022 को ड्रग्स मामले में शिरोमणि अकाली दल (शिअद) नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को दी गई जमानत को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, "प्रतिवादी (मजीठिया) आगे की जांच की प्रक्रिया में भाग ले रहे थे। उक्त तथ्यों के मद्देनजर और यह भी ध्यान में रखते हुए कि 10 अगस्त, 2022 को, यानी 2.5 साल से भी अधिक समय पहले, स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, वर्तमान में हम आरोपित आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। तदनुसार, एसएलपी खारिज की जाती है।" अदालत ने मजीठिया से एक सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने को कहा, जिसमें मामले के बारे में मीडिया को कोई बयान न देने का वचन दिया गया हो। इसने एसटीएफ से मामले के संबंध में कोई भी सार्वजनिक बयान देने से पहले उसकी पूर्व अनुमति लेने को भी कहा। पीठ ने एसटीएफ को मजीठिया की जमानत रद्द करने की मांग करने की स्वतंत्रता दी, यदि उन्होंने मामले में गवाहों या मुकदमे को प्रभावित करने का प्रयास किया।

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