पंजाब

पंजाब सरकार ने राज्य सरकार द्वारा भर्ती किए जाने वाले विधि अधिकारियों के पदों पर आरक्षण लागू करने का लिया निर्णय

Ritisha Jaiswal
21 Aug 2022 11:49 AM GMT
पंजाब सरकार ने राज्य सरकार द्वारा भर्ती किए जाने वाले विधि अधिकारियों के पदों पर आरक्षण लागू करने का लिया निर्णय
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जाब सरकार ने राज्य सरकार द्वारा भर्ती किए जाने वाले विधि अधिकारियों के पदों पर आरक्षण लागू करने का निर्णय लिया है।

जाब सरकार ने राज्य सरकार द्वारा भर्ती किए जाने वाले विधि अधिकारियों के पदों पर आरक्षण लागू करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में, गृह विभाग द्वारा शनिवार को एडवोकेट जनरल, पंजाब, चंडीगढ़ के कार्यालय और लीगल सेल, नई दिल्ली के लिए पंजाब राज्य के लिए मामलों की पैरवी करने और राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए विधि अधिकारियों की भर्ती के लिए एक विज्ञापन जारी किया गया था। पंजाब के पात्र अधिवक्ताओं/उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

जानकारी के अनुसार अपर महाधिवक्ता के 12 पद (चंडीगढ़ में 10 और दिल्ली में दो), चंडीगढ़ में वरिष्ठ उप महाधिवक्ता के पांच पद, उप महाधिवक्ता के 16 पद (चंडीगढ़ में 14 और दिल्ली में 2), 23 पद सहायक महाधिवक्ता (चंडीगढ़ में 22 और दिल्ली में 1) और दिल्ली में अधिवक्ता के ऑन-रिकॉर्ड 2 पदों के लिए, पात्र अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों से पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस संबंध में पात्र उम्मीदवार 13 सितंबर 2022 तक आवेदन कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वह हमेशा से अनुसूचित जाति के युवाओं को हर क्षेत्र में समान अवसर देने के पक्ष में रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आरक्षण नीति को सही अर्थों में लागू कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कमजोर और पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को नौकरियों के समान अवसर मिले।
मान ने साफ कहा कि राज्य के इतिहास में पहली बार आम आदमी सरकार ने कानून अधिकारियों की भर्ती में भी अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को आरक्षण देने की व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री ने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को आवश्यक कौशल और योग्यता होने के बावजूद विभिन्न कारणों से विधि अधिकारी जैसे पदों पर पहुंचने का मौका नहीं मिला। इसलिए उन्होंने उम्मीद जताई कि इन उम्मीदवारों के लिए आरक्षण शुरू करने का राज्य सरकार का यह फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया जाएगा। उम्मीदवारों को विधि अधिकारी के रूप में तार्किक रूप से सेवा करने में सक्षम बनाएगा।
सीएम ने कहा कि आम आदमी सरकार देश की एकमात्र सरकार है, जिसने इन प्रतिष्ठित पदों के लिए अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की सुविधा प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जातियों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि इस नेक काम में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार समुदाय को प्रगति और समृद्धि के समान अवसर प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। भगवंत मान ने कहा कि पिछली सरकारों ने केवल अनुसूचित जातियों के कल्याण की बात की थी, लेकिन इसके विपरीत आम आदमी सरकार ने पूरे प्रमाण के साथ इस संबंध में ठोस कदम उठाए हैं सोर्स अमरउजाला


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