पंजाब विधानसभा ने मंगलवार को सर्वसम्मति से पंजाब विश्वविद्यालय कानून (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया।
विधेयक का उद्देश्य सभी 11 राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति के पद से राज्यपाल को हटाना है।
इससे पहले विधेयक को विधानसभा में पेश किया गया था।
शिअद ने विधेयक का समर्थन किया।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि अगर वे वीसी की नियुक्ति नहीं कर सके तो जनता द्वारा दिए गए जनादेश को छोड़ देंगे।
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने पहले कहा था कि प्रस्तावित विधेयक के तहत मुख्यमंत्री सभी राज्य विश्वविद्यालयों के नए कुलाधिपति होंगे।
इस मुद्दे से सरकार और राज्यपाल के बीच नई खींचतान पैदा होने की संभावना है। अब विधेयक को राज्यपाल की सहमति के लिए पेश किया जाएगा।
सरकार और राज्यपाल के बीच विवाद तब शुरू हो गया था जब राज्यपाल ने चयन प्रक्रिया में खामियों का हवाला देते हुए कुछ विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के पद के लिए चयन रोक दिया था।
इसके बाद सरकार ने राज्यपाल को सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के पद से हटाने के तरीके तलाशने शुरू कर दिए थे।