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लंबे समय से लंबित शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के आम चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
मुख्य चुनाव आयुक्त, गुरुद्वारा चुनाव, न्यायमूर्ति एसएस सरोन (सेवानिवृत्त) ने पंजाब के मुख्य सचिव और सभी डीसी को चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने का निर्देश दिया है।
पात्रता मानदंड सिख गुरुद्वारा अधिनियम की धारा 49 के अनुसार तय किया गया है, जिसमें कहा गया है कि मतदाता को एक 'गुरसिख' होना चाहिए, जिसकी आयु 21 वर्ष या उससे अधिक हो। जो अपनी दाढ़ी मुंडवाता है या अपने बालों या दाढ़ी को रंगता है, सिगरेट, शराब या किसी भी तरह का नशा करता है, उसे इस चुनाव प्रक्रिया से प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए। पिछला आम चुनाव 2011 में हुआ था।
क्रेडिट : tribuneindia.com
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