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चंडीगढ़। चंडीगढ़ पुलिस 06 भगोड़े/घोषित अपराधियों को गिरफ्तार करने में सक्षम है ।विभिन्न स्रोतों (तकनीकी और मानव) से जानकारी एकत्र करने और दिन/रात की खोज की मदद से अपराधिओं को गिरफ्तार किया गया है। मामले के आरोपी महफूज पुत्र मोहम्मद हनीफ निवासी ग्राम लखनोती थाना गंगोह, जिला सहारनपुर यूपी को निम्नलिखित पांच मामलों में गिरफ्तार किया गया है। मामला एसआई राजेश कुमार की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली थी कि लुटेरों का एक गिरोह योजना बना रहा है। किसी भी बड़े आकार की दुकान को हथियारों के साथ लूटने के बाद उन्होंने पुलिस पार्टी के साथ उस स्थान पर छापा मारा जहां गिरोह योजना बना रहा था और सात में से 5 लुटेरों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बाद में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया जो न्यायालय के समक्ष अनुपस्थित हो गया और न्यायालय द्वारा पीओ घोषित कर दिया गया।
द्वितीय. केस में श्रीमती की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। सुदेश अग्रवाल पत्नी स्व. ओमकांत अग्रवाल निवासी #1030, सेक्टर 45 बी, चंडीगढ़। जिसने बताया कि वह घटना वाले दिन शाम करीब साढ़े चार बजे अपने घर के सामने टहल रही थी और दो लड़के उसके पीछे से स्कूटर पर आए और उसकी सोने की चेन छीन ली। उसके बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, जो माननीय न्यायालय के समक्ष अनुपस्थित हो गया और माननीय श्री न्यायालय द्वारा पीओ घोषित कर दिया गया।
राज्य मामले के आरोपी कृष्ण कुमार पुत्र कालू राम निवासी गांव बीड घाघर, चंडी मंदिर पंचकुला, हरियाणा को धारा 25-54-59 शस्त्र के तहत गिरफ्तार किया गया है। एक्ट, पीएस-मौली जागरण, चंडीगढ़। उन्हें श्रीमान की माननीय अदालत द्वारा जारी उद्घोषणा में गिरफ्तार किया गया था। जसप्रीत सिंह मिन्हास, जेएमआईसी, चंडीगढ़ ने आदेश दिनांक 08.08.2023 द्वारा और 24.11.2023 के लिए आरोपियों की उपस्थिति की प्रतीक्षा करने के लिए कहा। अभियुक्त को माननीय संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
राज्य मामले के आरोपी सुनील कुमार पुत्र कृष्ण निवासी # 1667, सेक्टर 34 डी, चंडीगढ़, ए/पी वीपीओ कटेसरा, जिला रोहतक के मामले में गिरफ्तार किया गया है। आईपीसी की धारा 188 के तहत, पीएस-34, चंडीगढ़। उसे श्रीमान के माननीय न्यायालय द्वारा PO घोषित किया गया था। करणवीर सिंह, जेएमआईसी, चंडीगढ़ ने आदेश दिनांक 21.07.2023 द्वारा। आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया
भगोड़े कृष्ण अग्रवाल पुत्र मदन लाल निवासी # 148/1, कृष्णा एन्क्लेव, ढकौली जिला मोहाली पंजाब को धारा 138 एनआई अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है। उन्हें सुश्री गुरदीप कौर, जेएमआईसी, चंडीगढ़ के माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 01.05.2023 के आदेश द्वारा पीओ घोषित किया गया था। फरार व्यक्ति को माननीय न्यायालय संबंधित न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
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