x
फगवाड़ा : कपूरथला जिला प्रशासन ने अहम कदम उठाते हुए मैस. गोल्डन संधर शुगर मिल लिमिटेड फगवाड़ा जिला कपूरथला की ज़मीन के अलावा सभी प्लांट, मशीनरी, बिजली उत्पादन संयंत्र, ढांचा, भवन, यार्ड,रिहायशी क्षेत्र, वाहन, चल-अचल संपत्ति और भौतिक वस्तुए पंजाब सरकार के माध्यम से कलैक्टर कपूरथला के पक्ष में तत्काल प्रभाव से अटैच कर दी गई है।
बता दें कि उपरोक्त कुर्की मिल की भूमि पर लागू नहीं है क्योंकि यह भूमि महाराजा जगतजीत कपूरथला (वर्तमान में पंजाब सरकार) के मालिकाना अधिकार में है और केवल चीनी मिल के लिए शर्तों के अधीन दी जाती है।
डिप्टी कमिश्नर कपूरथला विशेष सारंगल ने कहा कि कई किसानों ने अपनी गन्ने की फसल वाहद संधर चीनी मिल/गोल्डन संधर चीनी मिल को बेच दी थी लेकिन वर्ष 2019-20 से मिल द्वारा किसानों को गन्ने का भुगतान नहीं किया गया है।
इससे जहां किसानों के हित बुरी तरह प्रभावित हुए, वहीं पंजाब सरकार, जिला प्रशासन और आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि मिल की हरियाणा की भूना तहसील में लगभग 150 एकड़ जमीन की बिक्री से जो लगभग 23.76 करोड़ रुपए प्राप्त हुए है, वह किसानों को देने के लिए 5700 योग्य किसानों की एसडीएम दफ्तर फगवाड़ा की तरफ से बनाई गई सब कमेटी की तरफ से वैराफाई करके आपत्तियां प्राप्त की गई है। इस संबंधी किसानों को भुगतान के लिए योग्य किसानों की सूची केन कमिश्नर पंजाब को भेज दी गई है और किसानों को भुगतान की प्रक्रिया तेजी से चल रही है।
उन्होंने यह भी कहा कि जिला प्रशासन ने पिछले दिनों में राज्य के 22 जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को पत्र लिखकर मिल की संपत्तियों को अटैच कर किसानों का बकाया भुगतान करने के बारे में लिखा है।
उन्होंने कहा कि तहसीलदार फगवाड़ा द्वारा 12 सितंबर, 2022 तक दी गई रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि मिल की तरफ किसानों का लगभग 50 करोड़ 33 लाख रुपए बकाया है, लेकिन मिल मालिकों ने किसानों को भुगतान के लिए कोई सहयोग नहीं दिया है, जिससे मिल मालिकों की ज़मीन, जायदाद पंजाब सरकार के माध्यम से पंजाब राजस्व एक्ट 1887 की धारा 72 को लागू कर कलैक्टर कपूरथला के पक्ष में कुर्क करना जरूरी है।
उन्होंने कहा कि उपरोक्त सभी तथ्यों के आधार पर एसडीएम फगवाड़ा ने डिफ़ॉलटर मिल मालिकों से बकाया रक़म की वसूली के लिए गोल्डन संधर शुगर मिल्स लिमिटेड फगवाड़ा जिले के कपूरथला जिले के सभी प्लांट, मशीनरी, बिजली उत्पादन प्लांट, ढांचा, ईमारतें, यार्ड, रिहायशी क्षेत्र, वाहन, चल-अचल संपत्ति और भौतिक वस्तुओं को छोडक़र पंजाब सरकार के माध्यम से कलैक्टर कपूरथला के पक्ष में तत्काल प्रभाव से अटैच किए गए है। इसके अलावा, तहसीलदार और नायब तहसीलदार फगवाड़ा को निर्देश दिए गए है कि वे मिल के नाम जो भी प्लांट, मशीनरी, बिजली उत्पादन प्लांट, ढांचा, ईमारते, यार्ड, रिहायशी क्षेत्र, वाहन, चल-अचल संपत्ति तथा भौतिक वस्तुओं को कुर्क कर आगे की कार्यवाई करें।
Rani Sahu
Next Story