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न्यायमूर्ति क्षेत्रपाल ने कहा कि 23 मार्च को राज्य के वकील को अदालत की सहायता करने से पहले पूरा निर्देश लेने के लिए कहा गया था। बदले में, वकील ने अदालत को सूचित किया कि खंड विकास और पंचायत अधिकारी-सह-कार्यकारी अधिकारी, पंचायत समिति, फाजिल्का के अधिकारी उनके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद जवाब नहीं दे रहे थे।
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