पंजाब

One-time settlement policy for tax defaulters on cards

Tulsi Rao
22 May 2023 6:49 AM GMT
One-time settlement policy for tax defaulters on cards
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सरकार मूल्य वर्धित कर और केंद्रीय बिक्री कर सहित विभिन्न राज्य करों के 44,000 से अधिक बकाएदारों के लिए एकमुश्त निपटान नीति लाने के लिए तैयार है।

जानकारी के अनुसार, सरकार लगभग 27,000 डिफॉल्टरों को छोड़ने का मामला बना रही है, जिन पर सरकार को बहुत कम राशि बकाया है। सरकार अपनी ऊर्जा उन लोगों पर केंद्रित करेगी जिनके करों में चूक उच्च मूल्य की है और उनसे कर वसूलने का प्रयास करेगी।

यह पता चला है कि अधिकांश कर चूककर्ता वे हैं जिन्होंने पंजाब वैट अधिनियम, 2005 के तहत कर का भुगतान नहीं किया (कर, ब्याज और दंड के रूप में 11,810.34 करोड़ रुपये बकाया 21,734 चूककर्ता)। इसके बाद सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट (19,026 डिफॉल्टर्स 2,573.86 करोड़ रुपये बकाया), पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट (1,952 डिफॉल्टर्स 690.39 करोड़ रुपये) और पंजाब जनरल सेल्स टैक्स एक्ट (689 डिफॉल्टर्स 297.65 करोड़ रुपये बकाया) के तहत डिफॉल्टर्स हैं। करोड़)।

इसके अलावा पीवीएटी और पंजाब एंटरटेनमेंट टैक्स एक्ट के तहत भी कुछ डिफाल्टर हैं। एक साथ, करों का भुगतान नहीं करने वाले व्यक्तियों की संख्या 44,313 है, और उन पर कुल बकाया 15,410.35 करोड़ रुपये है। ये सभी मामले 2017 में वस्तु एवं सेवा कर लागू होने के बाद से लंबित हैं। इनमें से अधिकांश करों को जीएसटी में शामिल कर लिया गया था।

राज्य के कराधान विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कुल बकाए में से लगभग 5,000 करोड़ रुपये का अवैतनिक कर सरकार की अच्छी खरीद एजेंसियों से बकाया है।

ओटीएस नीति का मसौदा तैयार करने के उद्देश्य से गठित एक कैबिनेट उप-समिति ने कथित तौर पर नीति के व्यापक ढांचे पर सहमति व्यक्त की है। इस सब-कमेटी के अध्यक्ष वित्त मंत्री हरपाल चीमा हैं और शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस और खेल मंत्री गुरमीत सिंह मीत हायर इसके सदस्य हैं।

यह पता चला है कि समिति ने सहमति व्यक्त की है कि ओटीएस नीति उन्हें उच्च मूल्य की राशि की वसूली पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देगी और साथ ही बकाएदारों के एक बड़े वर्ग से मामूली बकाया राशि को माफ करके अपने बहीखातों को साफ करेगी। चीमा ने कहा कि मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है और जल्द ही इसे अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट के समक्ष पेश किया जाएगा।

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