पंजाब
पंजाब में 'एक विधायक, एक पेंशन' कानून लागू, राज्यपाल ने दी मंजूरी
Shantanu Roy
13 Aug 2022 2:05 PM GMT
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बड़ी खबर
चंडीगढ़। पंजाब में विधायकों की पेंशन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार आज से पंजाब में 'एक विधायक एक पेंशन' कानून लागू कर दिया गया हैं। इसके तहत आज से एक विधायक को एक पेंशन ही मिलेगी। मान सरकार द्वारा पास किए गए बिल को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद सरकार द्वार नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।
इस बात की जानकारी खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट कर दी है। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा है कि ''मुझे यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि राज्यपाल ने 'एक विधायक एक पेंशन' योजना को मंजूरी दे दी है। इससे लोगों के कर के पैसे की बचत होगी। जनता के टैक्स का पैसा नेताओं पर नहीं जनता के कामों पर खर्च होगा।'' मान सरकार द्वारा 'एक विधायक एक पेंशन' बिल सदन में पास किया गया था। गौरतलब है कि पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित द्वारा इस बिल पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया था पर अब इस बिल को मजूरी दे दी गई है।
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