पंजाब

नाबालिग से दुष्कर्म मामला: अदालत ने सुनाया आरोपियों को सख्त फैसला

Shantanu Roy
30 Aug 2022 2:08 PM GMT
नाबालिग से दुष्कर्म मामला: अदालत ने सुनाया आरोपियों को सख्त फैसला
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चंडीगढ़। नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में जिला अदालत की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सेक्टर-19 निवासी साईं क्यान उर्फ ​​अरमान और करनाल निवासी गौरव कंबोज को 20-20 वर्ष की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक आरोपी पर 30-30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने जिला कानूनी सेवा अथॉरिटी (डी.एल.एस.ए.) के मामले की पीड़िता को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। आरोपियों पर आई.पी.सी. की धारा 363, 366, 376 (2) (एन) और पॉक्सो धारा के तहत मुकदमा चलाया जा रहा था।
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