न्यूज़क्रेडिट; अमरउजाला
20 अक्तूबर 2020 को मलोट के निकट गांव औलख में मुक्तसर निवासी रणजीत सिंह राणा का कुछ लोगों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाकर मर्डर कर दिया था। इस केस में 21 जुलाई को पुलिस ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को थाना सदर मलोट की अदालत में पेश कर सात दिन का रिमांड लिया था।
रणजीत सिंह राणा हत्याकांड में मलोट थाना सदर पुलिस द्वारा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का दोबारा लिया गया चार दिन का रिमांड पूरा होने पर सोमवार सुबह उसे मलोट अदालत में पेश किया गया। वहां से मोगा पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई को ट्रांजिट रिमांड पर ले लिया है।
20 अक्तूबर 2020 को मलोट के निकट गांव औलख में मुक्तसर निवासी रणजीत सिंह राणा का कुछ लोगों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाकर मर्डर कर दिया था। इस हत्याकांड में राणा की पत्नी के बयान पर कत्ल का केस दर्ज हुआ था। इस केस में 21 जुलाई को पुलिस ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को थाना सदर मलोट की अदालत में पेश कर सात दिन का रिमांड लिया था। लॉरेंस का रिमांड पूरा होने के बाद 28 जुलाई को दोबारा रिमांड मांगा गया था जिस पर पुलिस ने चार दिन का रिमांड और बढ़ा दिया था। सोमवार को फिर से लॉरेंस को अदालत में पेश किया गया। जहां फरीदकोट और मोगा पुलिस ने लॉरेंस के रिमांड की मांग की। इसके बाद अदालत ने मोगा पुलिस को लॉरेंस बिश्नोई का ट्रांजिट रिमांड दे दिया है।हाईकोर्ट ने राघव चड्ढा की नियुक्ति के खिलाफ याचिकाकर्ता एडवोकेट जगमोहन भट्टी द्वारा सौंपे गए मांग पत्र पर निर्णय लेने का आदेश पंजाब सरकार को दिया है।