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चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एक केस में फैसला सुनाते हुए कहा कि 5 साल तक के बच्चे को मां को सौंपने से इंकार नहीं किया जा सकता। अगर मां के पास बच्चे को किसी तरह का कोई खतरा है तो ही मां-बच्चे को अलग किया जा सकता है। जानकारी के अनुसार पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में एक याची ने अपने बच्चे की कस्टडी लेने के लिए याचिका दायर की थी। इस केस में उसने बताया कि वह नोएडा में काम करती है। उसका पठानकोट निवासी युवक से विवाह हुआ था।
उसका 2 साल का बेटा है लेकिन पति से मन-मुटाव के चलते उसे घर से निकाल दिया गया और बच्चे से मिलने नहीं दे रहे। पति ने याची के मानसिक संतुलन ठीक न होने के कई सबूत पेश किए लेकिन उन सबूतों के झूठा पाए जाने के बाद कोर्ट ने याची के हक में फैसला सुना दिया। कोर्ट के अनुसार अगर मां बच्चे को चोट नहीं पहुंचा सकती और उसकी मानसिक स्थिति ठीक है तो 5 साल तक के बच्चे की भलाई के लिए उसे मां के साथ रखा जाएगा। कोर्ट ने बच्चा मां को सौंपने का आदेश जारी कर दिया है।
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