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मोहाली की एक अदालत ने बकरपुर गांव में कथित अमरूद के बाग मुआवजा मामले में आज चार आरोपियों सुखदेव सिंह, सतीश कुमार, सुनीता गुप्ता और गौरव कंसल को जमानत दे दी।
चार और आरोपियों की जमानत अर्जी पर 16 जून को सुनवाई होगी। विजिलेंस अब तक कुल 16 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुका है। विजिलेंस ब्यूरो ने 2 मई को दावा किया था कि गमाडा ने अधिकारियों की मिलीभगत से भूमि अधिग्रहण के दौरान जाली दस्तावेजों पर मुआवजा प्राप्त करने के लिए करोड़ों रुपये के घोटाले का पर्दाफाश किया है।
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