x
न्यूपावर रिन्यूएबल्स (एनआरएल) को भारतीय दंड और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 2019 की धाराओं के तहत प्राथमिकी में आरोपी बनाया है।
मुंबई: आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक चंदा कोचर को जेल से रिहा कर दिया गया है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने कर्ज धोखाधड़ी मामले में चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को जमानत दे दी है।
अदालत ने पाया कि उनकी गिरफ्तारी कानून के प्रावधानों के अनुसार नहीं की गई थी। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति पी.के. चव्हाण की खंडपीठ ने कहा था कि कोचर दंपति की गिरफ्तारी दंड संहिता (सीआरपीसी) की धारा 41ए का उल्लंघन है, जिसके तहत संबंधित पुलिस अधिकारी को पेश होने के लिए नोटिस भेजा जाना अनिवार्य है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने 23 दिसंबर 2022 को वीडियोकॉन-आईसीआईसीआई 2022 ऋण धोखाधड़ी मामले में कोचर दंपति को गिरफ्तार किया। वह न्यायिक हिरासत में था। सीबीआई ने इस मामले में कोचर के अलावा वीडियोकॉन के संस्थापक वेणुगोपाल धूत को भी गिरफ्तार किया है और वह भी न्यायिक हिरासत में हैं.
सीबीआई ने दीपक कोचर सुप्रीम एनर्जी, वीडियोकॉन इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कोचर, न्यूपावर रिन्यूएबल्स (एनआरएल) को भारतीय दंड और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 2019 की धाराओं के तहत प्राथमिकी में आरोपी बनाया है।
TagsRelationship with publiclatest newsrelationship with public newsrelationship with public news webdeskrelationship with publictoday's big newstoday's important newsrelationship with public Hindi newsbig news of relationship with publiccountry-world ki newsstate wise newshind newstoday's newsbig newsrelation with publicnew newsdaily newsbreaking newsindia newsseries of newsnews of country and abroad
Neha Dani
Next Story