नशा तस्करों को पंजाब पुलिस की चेतवनी, पकड़े जाने पर करना होगा यह काम
चंडीगढ़। आज पंजाब पुलिस के आई.जी. सुखजैन सिंह ने नशे को लेकर नई जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति नशा लेते या फिर थोड़ी सी मात्रा में नशे के साथ पकड़ा जाता है तो उसे कानूनी माफी मिल सकती है। इसके लिए उसे नशा छोड़ना पड़ेगा। काबू किया गया व्यक्ति रिहेबलिटेशन केंद्र में जाकर नशा छोड़ सकता है। आगे जानकारी देते हुए आई.जी. ने बताया कि कई लोगों को गलतफहमी है कि वह अपना आरोप कबूल करने पर उन्हें सजा हो जाएगी लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब से ऐसे व्यक्ति को कोर्ट में पेश किया जाएगा और वह अपने जुर्म कबूल करते हुए कमिटमेंट देगा कि वह नशा छुड़ाऊ केंद्र में जाकर अपना इलाज करवाएगा तो उसे सजा नहीं मिलेगी। यह एक्ट सिर्फ उन्हें लोगों के लिए होगा जिनके पास थोड़ी मात्रा जैसे हेरोइन की 5 ग्राम से कम व अफीम 25 ग्राम और चूरा पोस्त की 1 किलो से कम होगा।