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- दजलीत सिंह को उधमपुर...
उधमपुर | प्रधान सत्र न्यायाधीश नवाज जरगर ने शनिवार एक नशा तस्कर को 10 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। दलजीत सिंह निवासी तहसील सुंदरनगर जिला कपूरथला पंजाब जिसके पास से 65 किलोग्राम भुक्की बरामद की गई थी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी पर एनडीपीएस अधिनियम के तहत केस चल रहा था। उसे 65 किलोग्राम वजन के प्लास्टिक बैग में भुक्की का व्यावसायिक मात्रा में परिवहन करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। 29 जून 2017 को रूटीन चेकिंग के दौरान श्रीनगर से जम्मू की ओर ट्रक नंबर एचपी69-1858 से 65 भुक्की बरामद हुई थी।
इसके बाद दजलीत सिंह को तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मामले की जांच एसआई ठाकुर दत्त को सौंपी गई। पुलिस की ओर से पेश हुए लोक अभियोजक कौशल कोतवाल को सुनने के बाद, अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में सबूत स्पष्ट, ठोस पेश किए गए हैं और कानूनी जांच में खरे उतरे हैं।
इसलिए परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, अभियुक्त को उपरोक्त अपराधों के आयोग के अनुसार दोषी ठहराया जाता है। इन परिस्थितियों में दोषी दलजीत सिंह निवासी कपूरथला पंजाब को 10 साल के सश्रम कारावास और 500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराध के लिए एक लाख रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। पहले से ही काटे गए कारावास की अवधि को सजा की अवधि से घटाया जाएगा।