पंजाब

पार्षद ने मेयर के खिलाफ खोला मोर्चा : सदन की बैठक समय पर नहीं बुलाने पर प्रमुख सचिव से शिकायत

Neha Dani
2 Nov 2022 8:09 AM GMT
पार्षद ने मेयर के खिलाफ खोला मोर्चा : सदन की बैठक समय पर नहीं बुलाने पर प्रमुख सचिव से शिकायत
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पार्षदों ने एफ एंड सीसी बैठकों के संबंध में मेयर द्वारा अधिनियम के उल्लंघन का भी आरोप लगाया है।
मोहाली : नगर निगम के पार्षदों ने नगर निगम अधिनियम का बार-बार उल्लंघन करने पर मेयर अमरजीत सिंह सिद्धू के खिलाफ स्थानीय शासन विभाग के प्रधान सचिव से कार्रवाई की मांग की है. इस संबंध में पार्षद सुखदेव सिंह पटवारी व पार्षद अरुणा शर्मा ने प्रमुख सचिव से मुलाकात की। पार्षदों ने उन्हें बताया कि मेयर अमरजीत सिंह सिद्धू बार-बार सदन की बैठक समय पर नहीं बुलाकर एमसी एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं.
उन्होंने कहा कि महापौर ने 27 जुलाई 2022 के बाद सदन की बैठक नहीं बुलाई, जबकि पंजाब नगर निगम अधिनियम, 1976 के अध्याय-5, धारा 55 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि निगम को महीने में कम से कम एक बैठक अवश्य करनी चाहिए लेकिन मेयर अधिनियम का बार-बार उल्लंघन किया जा रहा है। इससे पहले महापौर ने 18 अप्रैल 2022 के बाद 29 जुलाई 2022 को बैठक की थी। पार्षदों ने कहा कि महापौर ने डेढ़ साल में 5 बार अधिनियम का उल्लंघन किया है।
पार्षदों ने प्रमुख सचिव से कहा कि महापौर अधिनियम के तहत कार्य करने की बजाय मनमाने ढंग से कार्य कर रहे हैं, जिससे शहर के विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है. पार्षदों ने प्रमुख सचिव को मेयर के खिलाफ एक्ट का उल्लंघन कर करीब डेढ़ करोड़ रुपए का काम अपनी ही सोसायटी को ठेका देने को कहा। इस पर प्रमुख सचिव ने जल्द सुनवाई के लिए नोटिस जारी करने की बात कही. पार्षदों ने एफ एंड सीसी बैठकों के संबंध में मेयर द्वारा अधिनियम के उल्लंघन का भी आरोप लगाया है।

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