पंजाब

चंडीगढ़ पुलिस ने पंजाब के एआईजी के बेटे के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया

Gulabi Jagat
9 Sep 2022 1:18 PM GMT
चंडीगढ़ पुलिस ने पंजाब के एआईजी के बेटे के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया
x
चंडीगढ़, 8 सितंबर: चंडीगढ़ पुलिस द्वारा एआईजी पंजाब, यूटी के बेटे के खिलाफ आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ढीली नजर आ रही है। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज हुए पांच दिन बीत चुके हैं लेकिन चंडीगढ़ पुलिस यह पता लगाने में नाकाम रही है कि पंजाब पुलिस द्वारा जब्त की गई पिस्टल किसे जारी की गई और वह एआईजी आप लड़के तक कैसे पहुंचे?
चंडीगढ़ पुलिस ने पंजाब पुलिस के एआईजी सरबजीत सिंह के बेटे के खिलाफ अवैध रूप से ग्लॉक पिस्टल और 13 कारतूस रखने का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने 3 सितंबर की रात सेक्टर 17/18 के लाइट प्वाइंट पर बैरिकेडिंग कर दी थी। उसने आधिकारिक प्रेस लाइट पॉइंट से आ रही एक जीप रूबिकॉन एसयूवी को रुकने का इशारा किया। वाहन एआईजी है। परवार का बेटा निशान सिंह गाड़ी चला रहा था, जबकि उसका एक दोस्त भी साथ बैठा था।
पुलिस के अनुसार जब वाहन की तलाशी ली गई तो चालक की सीट के पास एक पिस्टल और 13 कारतूस पड़े मिले। आरोपी पिस्टल का लाइसेंस नहीं दिखा सके। ग्लॉक पिस्टल का इस्तेमाल देश की स्पेशल फोर्स के साथ-साथ चंडीगढ़ पुलिस भी करती है।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि हथियार एआईजी का था। हालांकि पुलिस का दावा है कि मामले की जांच की जा रही है। आरोपी के खिलाफ सेक्टर-17 थाना में आर्म्स एक्ट की धारा 25, 54 व 59 व आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच के चलते अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।
Next Story