पंजाब

'जीती सिद्धू' को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, कोर्ट ने सुनाया यह फैसला

Neha Dani
19 Jan 2023 6:59 AM GMT
जीती सिद्धू को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, कोर्ट ने सुनाया यह फैसला
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हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर नोटिस को खारिज करने की अपील की.
चंडीगढ़ (हांडा): मोहाली के पूर्व मेयर अमरजीत सिंह जीते सिद्धू को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. जिती सिद्धू को मेयर व पार्षद पद से बर्खास्त करने के आदेश पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। इसके बाद अमरजीत सिंह जीते सिद्धू ही मोहाली नगर निगम के मेयर बने रहेंगे। गौरतलब है कि इस मामले में कोर्ट ने पिछले दिनों फैसला सुरक्षित रख लिया था.
ये मामला है
स्थानीय निकाय विभाग ने 15 सितंबर को अमरजीत सिंह जीते सिद्धू को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। कहा गया था कि उन्होंने सोसायटी को काम दिया है, जिसके वे खुद सदस्य हैं। ऐसा करना नियमों का उल्लंघन है।
उन्हें 15 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा गया है। इसके बाद मेयर ने 15 दिन की अवधि समाप्त होने के 2 दिन पहले सरकार को अपना जवाब देने के बजाय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर नोटिस को खारिज करने की अपील की.
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