x
चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब में आटा-दाल योजना को लेकर पंजाब सरकार को राहत दी है. कोर्ट ने आटा-दाल योजना के वितरण के मामले में डिपो होल्डरों से अन्य एजेंसियों को एकल जज द्वारा लगाई गई रोक को हटा दिया है. कोर्ट ने कहा है कि सिंगल बेंच इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकती है।
कोर्ट ने मामले को डबल बेंच को रेफर कर दिया है। गौरतलब है कि यह मामला टेंडर से जुड़ा था, जिसकी सुनवाई डबल बेंच ही करती है।
उक्त याचिका को गलती से एकल पीठ के पास भेज दिया गया था। इस पर सुनवाई करते हुए सिंगल बेंच ने सरकार की नई आटा वितरण योजना पर रोक लगा दी थी. इसके खिलाफ डिपो धारकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब सिंगल बेंच ने इस मामले को लेकर स्थगन आदेश वापस ले लिया है।
Gulabi Jagat
Next Story