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उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजबीर सहरावत ने आज खालिस्तान समर्थक कार्यकर्ता अमृतपाल सिंह और तीन अन्य द्वारा अमृतसर डीसी द्वारा पारित 6 जुलाई के आदेश को रद्द करने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कथित तौर पर उन्हें अपनी पसंद के वकील द्वारा बचाव का अधिकार देने से इनकार कर दिया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि यह संविधान में अनिवार्य है।
अमृतपाल, हरजीत सिंह, सरबजीत कलसी और वरिंदर फौजी ने भी अपनी पसंद के वकीलों के साथ उनकी "कानूनी बैठकें" आयोजित करने और सुनिश्चित करने के लिए डीसी से निर्देश मांगा था।
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