पंजाब

सगाई के बाद मंगेतर के साथ की यह हरकत तो खानी पड़ेगी जेल की हवा

Shantanu Roy
7 Sep 2022 6:09 PM GMT
सगाई के बाद मंगेतर के साथ की यह हरकत तो खानी पड़ेगी जेल की हवा
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चंडीगढ़। सगाई और शादी के बीच का समय यह बिल्कुल इजाजत नहीं देता की लड़की की मंजूरी के बिना उससे शारीरिक संबंध या उसका यौन शोषण किया जाए। इस मामले पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि सगाई के बाद लड़की की सहमति के बिना जबरदस्ती संबंध बनाने का कोई अधिकार नहीं है। हाईकोर्ट में ऐसा ही एक मामला सामने आया जिसमें आरोपी ने गिरफ्तारी से बचाव के चलते जमानत के लिए पटीशन दायर की जिसको कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया है।
अगर सगाई के बाद लड़की की स्वीकृति के बिना उससे शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जाता है तो उसे दुष्कर्म माना जाएगा। बता दें कि पीड़ित लड़की ने शिकायत की थी कि सगाई के बाद उसकी मर्जी के बिना लड़के ने उसके साथ जबरदस्ती की और ब्लेकमेल करने के लिए उसका वीडियो भी बनाया, बाद में उसके चरित्र पर उंगली उठाते हुए शादी से मना कर दिया। जिक्रयोग्य है कि मंगेतर की शिकायत पर आरोपी लड़के के खिलाफ करनाल पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
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