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पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार के एक मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमित रतन कोटफट्टा की नियमित जमानत अर्जी आज मंजूर कर ली। उसे
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार के एक मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमित रतन कोटफट्टा की नियमित जमानत अर्जी आज मंजूर कर ली। उसे एक अन्य व्यक्ति के साथ इस साल फरवरी में भटिंडा रेंज के विजिलेंस ब्यूरो पुलिस थाने में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर्ज एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। न्यायमूर्ति राज मोहन सिंह का जमानत आदेश अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ था।
याचिकाकर्ता की ओर से न्यायमूर्ति राज मोहन सिंह की खंडपीठ के समक्ष पेश हुए, एसपीएस औलख के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता आरएस राय ने, अन्य बातों के अलावा, प्रस्तुत किया कि सीआरपीसी की धारा 173 के तहत चालान/रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 60 दिनों की अपेक्षित अवधि 17 अप्रैल को समाप्त हो गई थी।
याचिकाकर्ता को सीआरपीसी की धारा 167(2) के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत का लाभ लेने से रोकने के लिए चालान दायर किया गया था। दरअसल, याचिकाकर्ता और सह-आरोपी राशिम के खिलाफ ही 17 अप्रैल को चालान दाखिल किया गया था। जांच अभी बाकी थी। अभियोजन पक्ष ने चालान में ही उल्लेख किया कि धारा 173 (8) सीआरपीसी के तहत अंतिम चालान बाद में अदालत में दायर किया जाएगा।
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