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दो प्रतिशत स्टांप शुल्क लगाने का आज निर्णय लिया.
मंत्रि-परिषद ने रक्त संबंधियों के अलावा अन्य लोगों को जारी पावर ऑफ अटार्नी के लिए संपत्ति की राशि या कलेक्टर रेट पर दो प्रतिशत स्टांप शुल्क लगाने का आज निर्णय लिया.
यह तब लगाया जाएगा जब मुख्तारनामा परिवार के सदस्य (अर्थात् पति/पत्नी, बच्चे, माता-पिता, सहोदर, दादा-दादी और पोते-पोतियों) के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को दिया जाता है, जो उसे किसी भी अचल संपत्ति को बेचने के लिए अधिकृत करता है।
मंत्रि-परिषद ने 16 नये राजकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक के 320 अतिरिक्त पदों के सृजन को भी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रि-परिषद् ने इन महाविद्यालयों के लिए पुस्तकालय पुनर्स्थापक के 16 पद और प्रयोगशाला परिचारक के 64 पद सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की।
साथ ही मंत्रि-परिषद् ने राजकीय महाविद्यालयों में 645 सहायक प्राध्यापकों की सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 37 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष करने पर भी सहमति प्रदान की।
सरकारी डेंटल कॉलेजों और अस्पतालों, अमृतसर और पटियाला के विभिन्न विभागों में अध्यापकों की कमी का संज्ञान लेते हुए मंत्रिमंडल ने पदोन्नति के माध्यम से सहायक प्रोफेसर के पदों को भरने के लिए चौथे संशोधन को ऊपरी आयु सीमा 45 वर्ष तय करने को मंजूरी दे दी है।
मंत्रिमंडल ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 से सरकारी कॉलेजों के छात्रों के लिए एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू करने और शुरुआत में 5,000 छात्रों को शामिल करने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग को भी मंजूरी दे दी।
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Triveni
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