अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-पीठासीन अधिकारी, विशेष POCSO कोर्ट, बारीपदा सुमिता जेना ने गुरुवार को 2021 में एक नाबालिग से बलात्कार के प्रयास के लिए 23 वर्षीय युवक को तीन साल के सश्रम कारावास (RI) की सजा सुनाई।
बिसोई पुलिस थाने के फूलझारी गांव के दोषी सांबरा सोरेन को मेडिकल रिपोर्ट और 16 गवाहों के बयान के आधार पर सजा सुनाई गई। सरकारी वकील अभिन कुमार पटनायक ने कहा कि अदालत ने सोरेन पर 3,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसमें विफल रहने पर उन्हें चार महीने की अतिरिक्त जेल की सजा होगी। पटनायक ने बताया कि 24 अप्रैल 2021 को जब वह घर लौट रही थी तो सोरेन ने पीड़िता का अपहरण कर लिया. इसके बाद सुनसान जगह पर ले गया और दुष्कर्म का प्रयास किया।
उसकी चीख पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उसे बचाया। बाद में, शिकायत प्राप्त होने पर, पुलिस ने आईपीसी की धारा 363, 354-ए, 354-बी, 323 और 509 के साथ-साथ पॉक्सो अधिनियम की आर / डब्ल्यू धारा 8 के तहत मामला दर्ज किया और सोरेन को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद से वह बंगीरीपोसी सर्किल जेल में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।